हाथरस में हत्या एवं दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास


हाथरस। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुपालन में महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति अपराधों में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराते हुये अपराधियों को सजा दिलाने का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। इस क्रम में जनपद हाथरस के थाना सिकन्द्रामऊ के अन्तर्गत पीड़िता उम्र लगभग 17 वर्ष को शौच करने जाते समय मक्के के खेत में दुष्कर्म का प्रयास करते हुये उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त को प्रभावी पैरवी करते हुये दण्ड दिलाया गया है। अभियुक्त नरेश उर्फ भोला द्वारा यह घटना 21 अगस्त 2016 को दिन में उस समय की गयी थी जब पीड़िता शौच के लिए जा रही थी।


सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उपरोक्त प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये अभियुक्त नरेश उर्फ भोला को आजीवन कारावास तथा रु0 5000/- जुर्माना की सजा मा0 न्यायालय द्वारा दिलाने का कार्य त्वरित गति से कराया गया। प्रकरण में नामित अभियुक्त नरेश उर्फ भोला को मा0 न्यायालय फास्र्ट ट्रेक कोर्ट-प्प् द्वारा दोष सिद्ध करते हुये भा0द0वि0 की धारा-302 तथा 354बी के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं जुर्माना से दण्डित किया गया है।


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