पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में शासनादेश जारी 

लखनऊ। वित्तीय वर्ष 2020-21 में पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता योजनान्तर्गत प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के संबंध में अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग कल्याण हेमन्त राव ने शासनादेश जारी किया है। शासनादेश में कहा गया है कि पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता योजना में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रुपये 15000 लाख में से  रुपए 85.80 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।  अवशेष धनराशि रुपये 14914.20 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 1500 लाख रूपये (पन्द्रह करोड़ मात्र)(प्रथम किश्त) को  शर्तो प्रतिबन्धों के अधीन  व्यय किए जाने हेतु राज्यपाल एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। एतदर्थ आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा धनाबंटन के समय राजकीय कोष से आहरित धनराशि का विवरण प्रपन्न बी0एम0-8 में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जनपदों से संकलित कर शासन को प्राप्त कराया जायेगा। इसका अनुपालन न किये जाने की दशा में इसे अनियमितता के रूप में लिया जायेगा।  स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में वित्तीय वर्ष 2020-21 में किन्हीं नई मदों के उपयोग हेतु नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अवशेष धनराशि का समर्पण ससमय शासन को प्रेषित किया जायेगा। पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता योजनान्तर्गत प्रचलित नियमावलियों में उल्लिखित प्रावधान दिशा-निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत अद्यतन शासनादेशों दिशा निर्देशों के अनुरूप लाभार्थी को सहायता प्रदान की जायेगी। प्रश्नगत प्रावधानों से विचलन अनियमितता के रूप में लिया जायेगा। 


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