सांस्कृतिक एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों में अनुमन्य सीमा से अधिक व्यक्ति सम्मिलित न हों: मुख्यमंत्री


लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण में निरन्तर कमी आ रही है। इसके बावजूद प्रत्येक स्तर पर सतर्कता और सावधानी बरतना आवश्यक है। उन्होंने आगामी समय में सम्पन्न होने वाले पर्व के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकाॅल तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये हैं।


यह जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि विभिन्न पर्वाें एवं त्योहारों के दौरान संक्रमण की रोकथाम के सम्बन्ध में शासन द्वारा एक परिपत्र के माध्यम से समस्त जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं। परिपत्र में उल्लिखित किया गया है कि सांस्कृतिक व सार्वजनिक आयोजनों में कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए विशेष सावधानी बरती जाए। कोविड-19 के प्रोटोकाॅल, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग आदि का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे आयोजनों में अनुमन्य सीमा से अधिक व्यक्ति सम्मिलित न हों।


सांस्कृतिक व सार्वजनिक आयोजन स्थलों सहित अन्य स्थानों पर कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के सम्बन्ध में बरती जाने वाली सावधानियों का पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए जनता को जागरूक किया जाए। बुजुर्गों एवं लक्षणयुक्त व्यक्तियों को ऐसे आयोजन में सम्मिलित न होने का परामर्श दिया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि इस प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम कण्टेनमेण्ट जोन में आयोजित न हों।


ये भी सुनिश्चित किया जाए कि कण्टेनमेण्ट जोन में रहने वाले व्यक्ति आयोजित हो रहे सांस्कृतिक/सार्वजनिक कार्यक्रमों में सम्मिलित न हों और वह त्योहारों को अपने घर पर ही मनाएं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों/सामूहिक आयोजनों की सी0सी0टी0वी0/वीडियोग्राफी करायी जाए तथा इनकी रिकाॅर्डिंग जिला प्रशासन द्वारा न्यूनतम एक माह तक सुरक्षित रखी जाए।


इन आयोजनों की सी0सी0टी0वी0/वीडियो फुटेज का प्रतिदिन वरिष्ठ प्रशासनिक एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा सूक्ष्मता से निरीक्षण कर मास्क न पहनने वाले, सार्वजनिक स्थलों पर तम्बाकू, पान-मसाला इत्यादि का उपयोग कर थूकने वालों की पहचान कर चालान किया जाए। इसकी रोकथाम करने व सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु ऐसे क्षेत्रों की सूचना जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नियमित रूप से दी जाए।


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