यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर योगी सरकार ने दिखाई सख्ती

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर योगी सरकार ने सख्त नियम लागू किए हैं। नए नियम के मुताबिक, अगर कही एक कोरोना मरीज पाया जाता है, तो 20 मकानों का इलाका सील कर दिया जाएगा और एक से अधिक केस मिलने पर 60 मकानों का इलाका सील कर दिया जाएगा।

प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम कसने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने कड़े नियम लागू किए हैं। नई गाइडलाइन्स के मुताबिक, शहरी इलाकों में कोरोना का मरीज मिलने पर पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या के हिसाब से इलाके के मकानों को सील करने का काम किया जाएगा। वहीं बहुमंजिले अपार्टमेंट्स के लिए नियम अलग होंगे। बताया गया कि इन इलाकों में सर्विलांस की टीम सर्वे और जांच करेगी। इस संबंध में जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया गया है। बहुमंजिले अपार्टमेंट्स के लिए अलग तरह के नियम तय किए गए हैं। अगर किसी अपार्टमेंट की किसी बिल्डिंग में कोरोना मरीज मिलता है, तो उस मंजिल को सील कर दिया जाएगा।

एक से ज्यादा मरीज मिलने पर ग्रुप हाउसिंग का संबंधित ब्लॉक सील कर दिया जाएगा। 14 दिनों तक एक भी मरीज न मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन समाप्त कर दिया जाएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति हर दिन बिगड़ती चली जा रही है। यूपी सरकार की ओर से शनिवार यानी 3 अप्रैल को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के 3290 नए केस सामने आए। इसमें से राजधानी लखनऊ से आए संक्रमितों की संख्या इस साल की सबसे अधिक पाई गई। शनिवार के दिन राजधानी से 1041 नए कोरोना केस प्रकाश में आए। वहीं अगर मरने वालों की संख्या पर बात की जाए तो 3 अप्रैल को लखनऊ से 6 कोरोना संक्रमितों की मृत्यु हुई।

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