20 अप्रैल 2020 से सरकारी कार्यालयों को खोले जाने के संबंध में शासन ने जारी किए निर्देश


लखनऊ | प्रधानमंत्री ने लॉक डाउन 2 जारी करते समय ही संकेत दिए थे कि 20 अप्रैल से सशर्त कुछ सरकारी व प्राइवेट कार्यलय खोले जायेंगे जिस पर अमल करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी कार्यालयों को 20 अप्रैल 2020 से खोले जाने के संबंध में दिशा - निर्देश जारी किए गए है | इन निर्देशों के अनुसार पुलिस होमगार्ड ,सिविल डिफेंस ,अग्निशमन आकस्मिक सेवाएं, आपदा प्रबंधन ,कारागार, नगर निकाय बिना किसी प्रतिबंध के यथावत अपने कार्यों को संपादित करेंगे | प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष एवं समूह क तथा ख के सभी अधिकारी कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे | कार्यालयों में प्रत्येक कार्य दिवस में समूह ग एवं घ के यथा आवश्यक 33% तक के कार्मिकों की उपस्थिति होगी | विभागाध्यक्षों के स्तर से आवश्यकता का निर्धारण करते हुए रोस्टर तय किया जाएगा | जिला प्रशासन ट्रेजरी के कार्यों के संपादन के लिए आवश्यकता अनुसार कार्मिक को शासकीय कार्य के लिए नियोजित किया जाए | उत्तर प्रदेश राज्य के रेजिडेंट कमिश्नर कार्यालयों को तथा आंतरिक किचन के संचालन के लिए उक्त प्रतिबंधों के साथ संचालित किया जाए | वन विभाग के कार्मिकों के संचालन एवं प्रबंधन पौधशालाओं, वन्यजीव ,जंगलों में अग्निरोधी उपायों या सिंचाई के कार्यों तथा पेट्रोलिंग एवं आवश्यक वाहन सेवाओं में जुड़े लोग अपने कार्यों का संपादन करते रहेंगे |



संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों (हॉटस्पॉट) में कार्यालयों को बंद किए जाने के संबंध में जिला प्रशासन स्तर से पृथक से निर्णय लिया जाएगा | 


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