अब दो पहिया वाहन पर दो लोगों के बैठने की अनुमति मजिस्ट्रेट से लेना होगा


लखनऊ । अब दो पहिया वाहन पर दो लोगों के बैठने की अनुमति मजिस्ट्रेट से लेना होगा। पीछे बैठे व्यक्ति को हेलमेट, मास्क और ग्लब्स लगाना अनिवार्य होगा।



दो पहिया वाहन पर दो लोगों के बैठने पर पर 250 रुपये का जुर्माना।



सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क पकड़े जाने या थूकने पर भी अब लगेगा रुपया 500 तक जुर्माना।


 


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