शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेन्ट के लिए योगी सरकार ने जारी किये दिशा-निर्देश


लखनऊ। उत्तरप्रदेश सरकार ने शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेन्ट के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं जिसमे सीसीटीवी काम करने चाहिए, सभी को थर्मल स्कैनिंग और अल्कोहल वाला सेनिटाइज़र रखना अनिवार्य होगा,जिनमें लक्षण नहीं है, सिर्फ उन्हीं को प्रवेश की अनुमति होगी,किसी वृद्ध, गर्भवती महिला या गंभीर बीमारी वाले कर्मचारी को काम करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता,एस्केलेटर पर एक सीढ़ी छोड़कर ही चढ़ा जा सकता है,होटल या रेस्टोरेन्ट में भीड़ वाले कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकते,फ़ूड कोर्ट या रेस्टोरेन्ट में 50 फ़ीसदी क्षमता में ही ग्राहक बैठाए जा सकते हैं,बिल देने में कैशलेस ट्रांजेक्शन की व्यवस्था की जानी चाहिए,डिस्पोज़ेबल मेन्यू रखना होगा और अच्छी क्वालिटी का नैपकिन पेपर रखना अनिवार्य है। 


धार्मिक स्थल स्थानीय प्रशासन से सम्पर्क कर सभी निर्देशों का पालन करेंगे,धार्मिक स्थल में एक बार में 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते,अल्कोहल युक्त सेनिटाइज़र और थर्मल स्कैनर रखना अनिवार्य होगा,जिनमें लक्षण नहीं पाया जाएगा, उसी को प्रवेश मिलेगा। साथ ही सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा,जूते चप्पल या तो गाड़ी में छोड़कर आएं या फिर चप्पल स्टैंड की व्यवस्था होनी चाहिए,धार्मिक स्थल पर कोविड से बचने के लिए घोषणा की जानी चाहिए,एसी चलाए जा सकते हैं लेकिन टेम्परेचर 24 से 30 डिग्री के बीच होनी चाहिए,मूर्तियों को छूने की अनुमति नहीं होगी, प्रसाद वितरण नहीं होगा, समूह गायन की जगह रिकॉर्ड बजाया जाएगा। 


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