होम आइसोलेशन को लेकर यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइन


लखनऊ। होम आइसोलेशन को लेकर यूपी सरकार की गाइडलाइन जारी। बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित सशर्त घर में हो सकेंगे आइसोलेट। भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार यूपी सरकार ने जारी की एडवाइजरी। 



घर में आइसोलेट होने के लिए दो शौचालय और अलग रूम अनिवार्य। मरीज को स्वयं को आइसोलेट और परिजनों को क्वॉरेंटाइन करना अनिवार्य। कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले एचआईवी पॉजिटिव कैंसर पीड़ित मरीज नहीं हो सकेंगे होम आइसोलेट। होम आइसोलेट होने पर आरोग्य सेतु एप 24 घंटे एक्टिव रखना होगा। 



स्वास्थ्य विभाग के व्हाट्सएप पर दिन में दो बार स्थिति की जानकारी देना अनिवार्य। यूपी स्वास्थ्य विभाग के आइसोलेशन ऐप को भी मरीज को डाउनलोड करना होगा। होम आइसोलेट होने के लिए पीपीपीई के साथ ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, मास्क, ग्लव्स, किट खरीदनी होगी। किसी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित चिकित्सक को सूचित करना होगा। 


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