कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्यवाही

लखनऊ। जनपद में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के द्वारा पूर्व में 80 टीमो का गठन थानेवार किया गया था। जो जनपद में मास्क पहनने, सेनेटाइज़ेशन कराने और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराना सुनिश्चित कराने के लिए बनाई गई थी। जिसके कार्यो के सत्यापन के लिए  आज मंडलायुक्त मुकेश मेश्राम, जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश व पुलिस आयुक्त सुजीत पांडेय स्वयं नगर भ्रमण पर निकले। उक्त अधिकारियों द्वारा हजरतगंज, लाटूशरोड, भूतनाथ मार्किट व इंद्रानगर आदि क्षेत्रों का भ्रमण किया और कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कराने वाली टीमो को उलंघन करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही और तेज़ करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जारी किये गए कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन करना अत्यंत ही आवश्यक है। इस लिए सभी टीमो को प्रोटोकॉल का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। आज उक्त के क्रम में जनपद में थानेवार बनाई गई 80 टीमो के द्वारा कुल 669 व्यक्ति पर 3,19,000 रुपये का जुर्माना किया गया। साथ ही जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जुर्माने के बाद आज 2390 मास्क और अभी तक कुल 26700 मास्क रियायती दरों पर लोगो को बाटे जा चुके है। क्षेत्रवार कार्यवाही का विवरण निम्नवत है :- 


1) अपर नगर मजिस्ट्रेट (1) के क्षेत्र में 100 लोगो पर 50000 रुपये का जुर्माना।


2) अपर नगर मजिस्ट्रेट (2) के क्षेत्र में 55 लोगो पर 27500 रुपये का जुर्माना।


3) अपर नगर मजिस्ट्रेट (3) के क्षेत्र में 62 लोगो पर 15000 रुपये का जुर्माना।


4) अपर नगर मजिस्ट्रेट (4) के क्षेत्र में 58 लोगो पर 29000 रुपये का जुर्माना।


5) अपर नगर मजिस्ट्रेट (5) के क्षेत्र में 76 लोगो पर 38500 रुपये का जुर्माना।


6) अपर नगर मजिस्ट्रेट (6) के क्षेत्र में 118 लोगो पर 59000 रुपये का जुर्माना।


7) अपर नगर मजिस्ट्रेट (7) के क्षेत्र में 200 लोगो पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना।


जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड संक्रमण को रोकने में लिए उक्त कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। यदि किसी भी प्रतिष्ठान/व्यक्ति द्वारा कोविड 19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध एपेडेमिक एक्ट के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी शासकीय एवं निजी कार्यालयों ,बैंक्स इत्यादि पर कोविड हेल्प डेस्क बनाना अनिवार्य है। कोविड-19 हेल्प डेस्क में मुख्यतः थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर, मास्क व सैनेटाइज़र आदि रखना अनिवार्य है, अन्यथा ऐपेडैमिक एक्ट के तहत FIR दर्ज करते हुए कड़ी दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।


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