रिपोर्ट आने के 1 घण्टे के भीतर मरीज को होम आइसोलेशन या हास्पिटल में भर्ती कराने के जिलाधिकारी ने दिए निर्देश

 


लखनऊ। स्मार्ट सिटी सभागार में जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश द्वारा कोविड 19 की प्रभावी रोकथाम के लिए जनपद की समस्त निजी लैब के पदाधिकारियों के साथ बैठक आहूत की गई। बैठक में नगर आयुक्त इन्द्रमणि त्रिपाठी,मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ राजेन्द्र प्रसाद सिंह ,  ए0 सी0एम0ओ0 डॉ. एम0 के0 सिंह, समेत चंदन हास्पिटल, चरक हास्पिटल, शाम्भवी डाइग्नोसिस, अपोलो मेडिक्स, लाइफ केयर, आर0एम0एल0 डाइग्नोसिस के पदाधिकारियों व अन्य विभागीय अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निम्नवत दिशा निर्देश दिये गए :- 


1) जिलाधिकारी ने बताया की कोरोना की टेस्टिंग के लिए अधिकृत की गई लैबोरेट्री के द्वारा टेस्ट किये गए लोगो का विवरण पोर्टल पर ससमय अपलोड नही किया जा रहा है। प्रायः यह देखा जा रहा है कि समस्त लैबोरेट्री के द्वारा केवल धनात्मक आए व्यक्तियो का ही डेटा पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है, जोकि नियमानुसार गलत है, पॉज़िटिव व्यक्तियों के साथ साथ  निगेटिव आए हुए व्यक्तियों का भी डेटा दर्ज कराया जाए। साथ ही सभी लैब टेस्टिंग व परिणाम की समय सीमा भी तय करे। 


2) जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश दिए कि जैसे ही व्यक्ति की रिपोर्ट पाज़िटिव आती है तुरन्त उसको पोर्टल पर दर्ज करते हुए 1 घण्टे के अंदर यदि प्रोटोकॉल के अनुसार होम आइसोलेशन में भेजना है तो उसे होम आइसोलेशन में भेजने की कार्यवाही या हास्पिटल में भर्ती कराना है तो हास्पिटल में भर्ती कराने की कार्यवाही न्यूनतम समय में सुनिश्चित की जाए। 


3) जिलाधिकारी ने बताया कि शहर में कोविड टेस्ट के लिए अधिकृत किये गए 6 निजी लैब हैं। जिनके द्वारा टेस्टिंग कराई जा रही है। जिलाधिकारी द्वारा इन सभी लैब्स की समीक्षा की गई। समीक्षा में संज्ञान में आया कि सभी लैब्स के द्वारा सही तरह से कोविड टेस्ट की फीडिंग नही की जा रही है। जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश दिए कि कल शाम 7 बजे तक सभी लैब शत प्रतिशत फीडिंग कराना सुनिश्चित कराए। 


4) ज़िलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए कि हर लैब को एक एक कोविड एम्बुलेंस रखना अनिवार्य होगा। साथ ही सभी कलेक्शन सेन्टर पर इमरजेंसी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना भी नियमानुसार अनिवार्य होगा। 


5) जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि  कोविड-19 टेस्ट करते समय निर्धारित प्रोटोकॉल व नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए।


6) जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि समस्त लैब्स को ICMR द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। यदि कही भी उक्त गाइडलाइंस का अनुपालन होता नही पाया गया तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।


7) साथ ही अभी तक जितने भी व्यक्तियों का एंटीबाडी टेस्ट किया गया है उन सब का डेटा मुख्य चिकित्साधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
8-जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि सभी लैब संचालकों को टेस्ट करते समय संबंधित व्यक्ति का पुष्टिकृत एवं सही पता तथा दूरभाष संख्या दर्ज करना अनिवार्य है ताकि पॉजिटिव आने पर तत्काल चिकित्सीय मदद दी जा सके।


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