नोटिफिकेशन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सुसंगत अधिनियमों के तहत कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय - औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी, उ0प्र0

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी, कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ए0के0 जैन ने समस्त सहायक आयुक्त औषधि, औषधि अनुज्ञापन अधिकारी विक्रय तथा समस्त औषधि नियंत्रक जिलाधिकारी कार्यालय को परिपत्र भेजकर भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 25 सितम्बर, 2020 का उल्लेख करते हुए अपने-अपने कार्यक्षेत्र में स्थित औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों, निर्माताओं, रिफलर्स पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिये हैं। 


औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि 25 सितम्बर, 2020 द्वारा जारी भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही आवश्यक औषधियों जैसे रेमडेसिविर, डाॅक्सीसाइक्लिन, एजीथ्रोमाइसिन, आईवरमेक्टिन, विट सी सेफिक्सिम तथा मल्टी विटामिन विद जिंक, ऑक्सीजन आईपी, सेनेटाइजर व मास्क आदि की जमाखोरी एवं कालाबाजारी करने में संलिप्त फर्म के विरूद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, डीपीसीओ 2013 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। 
औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषधि अनुभाग) (राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण) के नोटिफिकेशन दिनांक 25 सितम्बर, 2020 में की गयी व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए कहा है कि तरल ऑक्सीजन एवं ऑक्सीजन इनहेलेशन का मूल्य इस नोटिफिकेशन के द्वारा निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा है कि कार्यक्षेत्र में कार्यरत एलएमओ निर्माताओं एवं रिफलर्स द्वारा गजट नोटिफिकेशन 25 सितम्बर, 2020 में अंकित मूल्यों का अनुपालन करके ही क्रय-विक्रय सुनिश्चित करें। उन्होंने परिपत्र में अंकित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये हैं।


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