प्रदेश में आतिशबाजी की बिक्री व प्रयोग पर न्यायालय के निर्देशों का कराएं पालन - अपर मुख्य सचिव, गृह


लखनऊ। प्रदेश सरकार द्वारा आतिशबाजी (फायर क्रेकर्स) की बिक्री व प्रयोग पर मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिये गये आदेश का तत्काल पालन करने एवं दीपावली को मनाने के लिए डिजिटल/लेजर आदि की नई तकनीक का प्रयोग किये जाने को बढ़ावा दिये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।


अपर मुख्य सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा इस संबंध में प्रदेश के सभी मण्डलायुक्त, पुलिस आयुक्त लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर, पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र, जिला मजिस्ट्रेट, जनपदीय पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक को आवश्यक निर्देश जारी करते हुये एन0जी0टी0 न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश का अनुपालन किये जाने के निर्देश दिये हैं।

शासनादेश के अनुसार न्यायालय द्वारा प्रदेश के जिन जनपदों के एयर क्वालिटी इन्डेक्स (ए0क्यू0आई0) का उल्लेख किया गया है, उनमें क्रमशः मुजफ्फरनगर (खराब), आगरा, वाराणसी, मेरठ व हापुड़ (बहुत खराब) तथा गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, नोएडा व ग्रेटर नोएडा, बागपत तथा बुलन्दशहर को (गंभीर) का नाम है। उल्लिखित स्थानों पर एन0जी0टी0 के आदेश का पालन करते हुये इन जनपदों में दीपावली को मनाने के लिए डिजिटल/लेजर आदि की नई तकनीक का प्रयोग करने के निर्देश दिये गये है।

शासन द्वारा जारी निदेर्शों में यह भी कहा गया है कि जिन जनपदों में ए0क्यू0आई0 माडरेट या उससे बेहतर है, केवल ग्रीन क्रेकर्स बेचे जायें। एन0जी0टी0 न्यायालय के वर्तमान एवं पूर्व के निर्देशों का पालन करते हुये इनको बेंचा/प्रयोग किया जायेगा। इन जनपदों में दीपावली को मनाने के लिए ग्रीन के्रकर व डिजिटल/लेजर आदि की नई तकनीकी के प्रयोग को आम जन में प्रोत्साहित किया जाय।    


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