धान खरीद में लापरवाही मिली तो दण्डित होंगे केन्द्र प्रभारी- डी0एम0

  

श्रावस्ती जिलाधिकारी  ने समस्त उप जिलाधिकारियों एवं क्रय केन्द्र से सम्बन्धित अधिकारियों एवं केन्द्र प्रभारियों को कड़े निर्देश देते हुये कहा कि धान की खरीद में बिचैलियों का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जायेगा, शिकायत आने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। जिले में स्थापित सभी धान क्रय केंद्रों के प्रभारी  अपने  अपने  धान क्रय केंद्रों पर सभी व्यवस्थाए दुरुस्त रखकर किसानों का शतप्रतिशत धान खरीदना सुनिश्चित रखा जाए ताकि किसानों को कोई दिक्कत न होने पावे।

उक्त निर्देश कलेक्ट्रेट सभागार में धान खरीद से जुड़े सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करने के दौरान जिलाधिकारी टी के शिबु ने दिया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि किसानों से समय से उनकी धान खरीद की जाय यदि किसी केन्द्र प्रभारी द्वारा धान खरीद में शिथिलता वरतने की शिकायत मिली तो निश्चित ही उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

जिलाधिकारी ने धान क्रय की पारदर्शिता बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद श्रावस्ती के समस्त किसान भाइयों का अह्वान किया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के तहत कुल 37 धान क्रय केंद्रों का अनुमोदन हुआ है एवं दिनांक 15 अक्टूबर 2020 से धान क्रय सत्र प्रारंभ हो गया है, जो 28 फरवरी 2021 तक संचालित रहेगा। समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि जिले में धान खरीद का लक्ष्य 35000 एमटी के सापेक्ष 18 दिसम्बर तक 29048.305 एमटी की खरीद की जा चुकी है जो लक्ष्य के सापेक्ष 82.99 प्रतिशत है। बैठक के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि एनसीसीएफ के 02 केन्द्र क्रमशः गिलौला एवं मल्हीपुर तथा पीसीएफ का 01 धान क्रय केन्द्र लक्ष्मनपुर बाजार में भी धान की खरीद शिथिल गति से की जा रही है।

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी किसान भाई अपना पंजीकरण आवेदन लाॅक अवश्य करा लें, क्योंकि जब तक आवेदन लॉक नहीं किया जाता किसान पंजीकरण स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कृषक अपनी खतौनी में अंकित नाम को पंजीकरण में सही-सही दर्ज कराएं। नाम में भिन्नता की स्थिति में तथा 100 कुंतल से अधिक धान विक्रय हेतु सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी स्तर से ऑनलाइन सत्यापन कराया जाएगा। साथ ही जो किसान रबी विपणन वर्ष 2020-21 में गेहूं विक्रय हेतु अपना पंजीकरण करा चुके हैं, उन्हें पुनः पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है। परंतु पंजीकरण प्रपत्र को अपडेट यथावश्यक संशोधन करा कर उसे लॉक कराना होगा। सरकार द्वारा कृषकों को उनकी उपज का पूर्ण दाम दिलाने एवं बिचैलियों को क्रय केंद्रों से दूर रखने हेतु पंजीकरण की व्यवस्था की गई है।

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी किसान भाई अपना धान सुखाकर एवं साफ कर क्रय केंद्रों पर लेकर जाएं तथा शासन द्वारा निर्धारित मूल्य रुपए 1868/- प्रति कु0 धान काॅमन एवं रुपए 1888/- प्रति कु0 धान ग्रेड-ए का लाभ प्राप्त करें। धान के मूल्य का भुगतान संबंधित किसानों के खाते में 72 घंटे के अंदर किया जाएगा। शासन द्वारा सप्ताह के 2 दिन (मंगलवार एवं शुक्रवार) लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसी तरह महिला कृषकों को धान विक्रय में सरकारी क्रय केंद्रों पर वरीयता दी जाएगी। महिला कृषकों के आने पर उन्हें टोकन नहीं लेना होगा एवं प्राथमिक आधार पर उनका धान क्रय किया जाएगा। धान क्रय केंद्र रविवार एवं राजपत्रित अवकाश को छोड़कर अन्य सभी कार्य दिवसों में सुबह 9ः00 बजे से शाम 5ः00 बजे तक खुले रहेंगे। धान विक्रय में किसी तरह की असुविधा होने पर कृषक भाई कंट्रोल रूम नंबर 7839565043 जिला खाद्य वितरण अधिकारियों के मोबाइल नम्बर 9151598860 एवं 7880358701 तथा संबंधित तहसील के उपजिलाधिकारी के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धान क्रय केंद्रों पर लगे बैंनरों पर यह सभी संपर्क नंबर अंकित है।

एम अहमद

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