गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत लखनऊ की सीमाओं से दबंगों को 06 माह के लिये किया गया निष्कासित (जिला बदर)



लखनऊ। न्यायालय पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ में संस्थित वाद संख्या:-29/2020, 77/2020 व 22/2020 से निम्नलिखित अभियुक्तगण को लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु खुले न्यायालय में उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा-3 (3) के अन्तर्गत मिशन शक्ति के तहत सुनवाई के दौरान प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वार प्रस्तुत तर्कों के सुनने के बाद सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी लखनऊ अवधेश सिंह द्वारा अपने तर्को के माध्यम से प्रतिपक्षीगणों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के सम्बन्ध मे पुरजोर विरोध करते हुये निम्न लिखित प्रतिवादीगण/अभियुक्तमण को जनपद कमिश्नरेट लखनऊ की सीमाओं से 06 माह के लिये निष्कासित (जिला बदर) किये जाने को उचित बताया गया।
 
अभियुक्तगण को पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की सीमाओं से 06 माह के लिये निष्कासित (जिला बदर) किये जाने का आदेश पारित किया गया जिसमे अभियुक्तगण राहुल दीक्षित उर्फ बब्लू उम्र 32 वर्ष पुत्र संतोष दीक्षित निवासी 235 दुर्गा देवी भवन रहीम नगर थाना महानगर कमिश्नरेट लखनऊ, आमिर उम्र 24 वर्ष पुत्र जब्बार निवासी 432/34 तकिया मुंशीगंज थाना हसनगंज कमिश्ररेट लखनऊ एवं गौरव गुप्ता उर्फ चिरईया उम्र 25 वर्ष पुत्र गिरजा गुप्ता निवासी दौलतगंज थाना ठाकुरंज कमिश्नरेट लखनऊ शामिल है जिन पर क्रमशः मु0अ0सं0-80/208/335/2018 धारा 323/504/506 भादवि, मु0अ0सं0-598/2019/234/2019 धारा 147/149/332/336/353/427/188/120बी भादवि एवं मु0अ0सं0-234/2019/603/2019 धारा 147/323/504/506/336 भादवि आदेश पारित किया गया है।

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