निर्धारित विनियमन शुल्क जमा करने के उपरांत ही संचालित होंगे ईंट-भट्ठे

लखनऊ। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश, डॉ0 रोशन जैकब ने समस्त जिलाधिकारियों से अपेक्षा की है कि उनके जनपद में कार्यरत ईंट- भट्ठा संचालकों से निर्धारित व्यवस्था के अनुसार पायों के आधार पर निर्धारित विनियमन शुल्क जमा कराए जाने के उपरांत ही ईंट बैठकों के संचालन की अनुमति प्रदान की जाए।
 
जारी दिशा-निर्देशों में डॉ0 रोशन जैकब ने कहा है बिना विनियमन शुल्क जमा कराये ईंट-भट्ठों के संचालन से राजस्व की क्षति होगी। डॉ0 रोशन जैकब ने बताया कि प्रदेश में लगभग 16 हजार ईंट-भट्ठें हैं, जिनके विनियमन शुल्क जमा करने का ऑनलाइन सिस्टम डेवलप किया गया है। इससे शुल्क जमा करने में ईंट- भट्टा संचालकों को बहुत आसानी होगी और व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।

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