कोविड -19 प्रोटोकॉल के साथ आधी क्षमता के साथ प्रदेश में बस सेवा की दी गयी अनुमति

लखनऊ। कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए लगातार प्रयासरत उत्तर प्रदेश की योगी सरकार धीरे-धीरे सख्ती बढ़ाती जा रही है। रात के कर्फ्यू के बाद दो दिन की साप्ताहिक बंदी लागू करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार रात आठ से मंगलवार सुबह सात बजे तक यानी तीन दिन की साप्ताहिक बंदी का निर्देश दिया था। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन पर प्रदेश सरकार ने भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

योगी सरकार ने दूसरे प्रदेशों के लिए यूपी से बस सेवाएं स्थगित कर दी है। इसके साथ ही निजी परिवहन सेवाएं अपनी आधी क्षमता के साथ सेवा संचालित कर सकेंगे। कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने पर अभी छोटे-छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए जाते रहे हैं, लेकिन अब तय हो गया है कि अधिक संक्रमण वाले पूरे जिले, शहर, वार्ड या पंचायत क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा सकता है। परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय स्थानीय प्रशासन को लेना होगा।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दिशा-निर्देशों है कि कोविड -19 प्रोटोकॉल के साथ आधी क्षमता के साथ प्रदेश में बस सेवा की अनुमति दी जा सकती है। कोरोना संक्रमित और कोरोना जैसे लक्षण वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन को लेकर दिशा निर्देशो का पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य होगा और स्वस्थ होने के बाद आप कम से कम 1 महीने बाद वैक्सीनेशन अवश्य कराएं।

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