निर्वाचन 2021 को शांतिपूर्ण संपन्न कराएं जाने सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने बुलाई महत्वपूर्ण बैठक

लखनऊ। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश व पुलिस आयुक्त के साथ प्रमुख क्षेत्र पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 सब कुशल शांतिपूर्ण संपन्न कराएं जाने संबंधी बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आहूत की गई। प्रमुख क्षेत्र पंचायत पद के निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नवनिर्वाचित सदस्यों की विकास खण्डवार फोटोयुक्त मतदाता सूची जारी कर दी गयी है।

प्रमुख क्षेत्र पंचायत पद के निर्वाचन हेतु सार्वजनिक सूचना की एक प्रति समस्त 8 विकास खण्डों के नवनिर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अन्तिम ज्ञात पते पर प्रेषित कर दी गयी है। जिलाधिकारी ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार प्रमुख क्षेत्र पंचायत पद के निर्वाचन हेतु नामांकन पत्रों की बिक्री दिनांक 08.07.2021 की अपरान्ह 03.00 बजे तक समस्त विकास खण्डों से की जायेगी। प्रकाश ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उ0प्र0 द्वारा अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हेतु नामांकन पत्रों का मूल्य रु0 800/- तथा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार हेतु नामांकन पत्रों का मूल्य रु0 400/- निर्धारित है, साथ ही अनारक्षित श्रेणी हेतु जमानत धनराशि रु0 5,000/- एवं आरक्षित श्रेणी हेतु जमानत धनराशि रु0 2,500/- निर्धारित है।

सभी श्रेणी के प्रत्याशियों हेतु निर्वाचन व्यय की अधिकतम व्यय सीमा रु0 200,000 (दो लाख ) मात्र निर्धारित है। प्रमुख क्षेत्र पंचायत पद के निर्वाचन हेतु कोई भी उम्मीदवार अधिकतम 4 सेट में नामांकन दाखिल कर सकता है। नाम निर्देशन पत्र पर उम्मीदवार, उसके प्रस्तावक तथा अनुमोदक का स्वप्रमाणित फोटोग्राफ व हस्ताक्षर /निशानी अंगूठा होना अनिवार्य है। साथ ही उम्मीदवार ,उसके प्रस्तावक तथा उसके अनुमोदक का नाम प्रमुख क्षेत्र पंचायत निर्वाचन-2021 हेतु जारी उस क्षेत्र पंचायत की मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। नामांकन पत्र के साथ आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिये प्रारुप-ब में शपथ पत्र के साथ-साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र मूल रुप में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष संवीक्षा के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा उसकी छाया प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न की जायेगी। नामांकन पत्र के साथ उ0प्र0क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अध्नियम 1961 के अधीन प्रारुप-1 में घोषणा पत्र संलग्न किया जायेगा।
 
नामांकन पत्र के साथ जमानत धनराशि की मूल रसीद (एक नामांकन पत्र के साथ एवं शेष नामांकन पत्र के साथ छाया प्रति में जमानत धनराशि का चालान) संलग्न करना अनिवार्य है। निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान द्वारा होगा । मत (वोट) क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्वाचन-2021 में नवनिर्वाचित सदस्य द्वारा स्वयं ही डाले जायेगे। किसी भी दशा में किसी सदस्य का वोट उसके प्रतिनिधि द्वारा ग्राह्य /स्वीकार नही होगा। किसी सदस्य को मतपत्र दिये जाने से पूर्व निर्वाचन अधिकारी सदस्य की पहचान के बारे में पूर्ण समाधान करने के उपरान्त सन्तुष्ट होने पर मतपत्र निर्गत करेंगे। प्रमुख क्षेत्र पंचायत के मतदान में मतदाताओं को उपलब्ध कराये गये पेन से ही मतपत्र पर अधिमान अन्तर्राष्ट्रीय अंकों(अंग्रेजी अंकों) में अंकित करना अनिवार्य है यथा 1, 2, 3 ...., अतएव किसी अन्य प्रकार से अधिमान अंकित करने पर मत अवैध माना जायेगा।

यदि कोई सदस्य (निर्वाचक) निरक्षरता/दृष्टि बाधा/अन्य अशक्तता के कारण सहायक/साथी की मांग करता है तो वह मतदान प्रारम्भ होने के कम से कम 48 घंटे पहले लिखित रुप में सहायक/साथी के पूर्ण विवरण के साथ निर्वाचन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा। निरक्षरता के सम्बन्ध में निर्वाचन अधिकारी क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के निर्वाचन में नामांकन पत्र पर व नामांकन पत्र के साथ दाखिल शपथ पत्र पर किये गये हस्ताक्षर करने के ढ़ंग को देखकर निर्णय करेंगे तथा सहायक /साथी के संबंध में अनुमति प्रदान करेंगे। दृष्टि बाधा/अन्य अशक्तता के सम्बन्ध में निर्वाचन अधिकारी उक्त आवेदन पत्र को मुख्य चिकित्साधिकारी को संदर्भित कर उन्हें जांचोपरान्त प्रमाण पत्र निर्गत करने के निर्देश देंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचक को सहायक/साथी की अनुमति प्रदान की जायेगी।

निर्वाचन अधिकारी द्वारा सहायक/साथी के रुप में यथासम्भव उसके माता, पिता, पुत्र, भाई, बहन या पति/पत्नी में से ही किसी एक ऐसे व्यक्ति को अनुमति प्रदान की जायेगी-
(क) जिसनें 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।
(ख) जो सदस्य की इच्छानुसार उसकी ओर से मत अभिलिखित कर सकने और यदि आवश्यक हो तो 
    मत को छिपाने, मत को मोड़ने और मतपेटी में डालने में समर्थ हो।
(ग) सहायक/साथी की अनुमति दिये जाने से पूर्व उससे निर्धारित प्ररुप पर घोषणा पत्र प्राप्त किया जायेगा कि वह उक्त सदस्य की ओर से अभिलिखित किये गये मत को गोपनीय रखेगा और उसने इसके पूर्व उस दिन मतदान में किसी अन्य सदस्य के साथी के रुप में कार्य नहीं किया है।
 
जनपद में अवस्थित 08 विकास खण्डों के प्रमुख क्षेत्र पंचायत पद के निर्वाचन हेतु सार्वजनिक सूचना जारी कर दी गयी है। नामांकन का दिनांक व समय नामांकन पत्रों की जांच का दिनांक व समय नाम वापसी का दिनांक व समय मतदान का दिनांक व समय मतगणना का दिनांक व समय 08.07.2021 (पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक) 08.07.2021 (अपरान्ह 3.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) 09.07.2021 (पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक) 10.07.2021 (पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 3.00 बजे तक) 10.07.2021 (अपरान्ह 3.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक), बैठक में एसपी देहात, एडीएम वित्त एवं राजस्व ,एडीएम पूर्वी, एडीएम प्रशासन, एडीएम टीजी, अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय, डिप्टी कलेक्टर राजस्व एवं पीडी डीआरडीए उपस्थित रहे।

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