बांदा जेल में बंद बीएसपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ीं
बांदा। बांदा जेल में बंद बीएसपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और बढ़ी।मुख्तार अंसारी पर फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में अदालत ने आरोप तय किये थे। प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार पर पांच धाराओं में आरोप तय किये थे। स्पेशल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 467 - 468 - 420 120 बी और एंटी करप्शन एक्ट की धारा 13 (2) के तहत अंसारी पर आरोप तय किये है। मुख्तार
पर 10 जून 1987 को फर्जी डाक्यूमेंट्स के आधार पर दोनाली बन्दूक का
लाइसेंस लेने का आरोप पारित किया था एवं गाज़ीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाने में मुख्तार के खिलाफ केस दर्ज हुआ था।
अब तीस साल बाद मुख्तार पर आरोप तय हुए और इन्ही धाराओं के तहत मुख्तार के खिलाफ स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा भी चलाया जायेगा। आज आरोप तय होते वक़्त वीडियो कांफ्रेंसिंग के ज़रिये कोर्ट की कार्यवाही से जुड़ा था मुख्तार अंसारी स्पेशल जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई के दौरान मुख्तार को फैसला सुनाया लेकिन बाहुबली मुख्तार ने आरोपों से इंकार कर दिया और फैसले पर दोबारा विचार करने की गुहार लगाई है। एडीजीसी क्रिमिनल राजेश गुप्ता ने इस बात की जानकारी दी है।