मेडिकल कोर्सेज में नई आरक्षण नीति की पड़ताल करेगा SC
मेडिकल
और डेंटल कोर्स के लिए अखिल भारतीय कोटे में ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत और
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानि EWS के लिए 10% सीटों की नई आरक्षण नीति का
सुप्रीम कोर्ट परीक्षण करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र को नोटिस जारी कर
जवाब मांगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि इसकी जांच करनी
होगी।
दरअसल जुलाई में
केंद्र सरकार ने मेडिकल दाखिलों के लिए OBC के लिए 27% और आर्थिक रूप से
कमजोर वर्ग 10% के लिए आरक्षण लागू किया है यानि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट
ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में ओबीसी स्टूडेंट्स को 27% और इकॉनोमिक्ली वीकर
सेक्शन के लिए 10% आरक्षण मिलेगा। केंद्र सरकार के ऐलान के बाद नई आरक्षण
नीति इस साल से ही लागू हो गई है।